Advertisement
भोपाल की अदालत में मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा के खिलाफ चालान पेश किया गया। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप राठौर की अदालत में शनिवार को हबीबगंज पुलिस की ओर से पेश चालान में मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी जैसे संगीन आरोपों में सुनवाई का निवेदन किया गया है।
चालान अनुसार 11 जून 2015 को कांग्रेस प्रवक्ता केके मिश्रा ने पीसीसी में प्रेस कांन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के नाम मैग्नीज की खदान आवंटन संबंधी आरोप लगाए थे। उन्होंन बताया था कि खदान एसएस मिनरल्स के नाम से बालाघाट जिले में संचालित है, जिसके संबंध में जमीन के खसरा नंबर के दस्तावेज भी दिखाए गए। इसके बाद संजय नायक ने हबीबगंज थाने में लिखित शिकायत की थी कि केके मिश्रा ने फर्जी दस्तावेज दिखाए हैं। जांच में पाया गया कि मिश्रा ने फर्जी दस्तावेज बनाकर प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी। इस आधार पर मिश्रा के खिलाफ हबीबगंज थाने में प्रकरण पंजीबद्घ किया था। चालान पेश करते समय मिश्रा अदालत में हाजिर नहीं हुए जिससे उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया गया।
Kolar News
|
All Rights Reserved ©2025 Kolar News.
Created By:
Medha Innovation & Development |