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होमगार्ड सैनिकों के मामले में हाईकोर्ट के आदेश का नेता प्रतिपक्ष ने किया स्वागत
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भोपाल। मध्यप्रदेश में होमगार्ड सैनिकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दो माह की अनिवार्य छुटटी के आदेश पर रोक लगाते हुए साल की पूरे बारह माह होमगार्ड सैनिकों को सेवाएं देने के आदेश जारी किए हैंं। हाईकोर्ट के फैसले का मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने स्वागत किया है। साथ ही सरकार से होमगाड्र्स की अन्य मांगों को भी जल्‍द पूरा करने की मांग की है। 
 
गुरुवार देर रात उन्होंने ट्वीट कर लिखा ‘होमगार्ड की मांगों को लेकर मा.हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका स्वागत है। सरकार को होमगाड्र्स जवानों की अन्य मांगों को भी पूरा करना चाहिए। पहला अवसर नहीं है की प्रदेश सरकार के आदेश पर न्यायालय ने रोक लगाई है। पहले भी सरकार को मनमाने निर्णय पर मुँह की खानी पड़ी है।
 
एक अन्य ट्वीट कर नेता प्रतिपक्ष ने लिखा ‘होमगार्ड के जवान मेहनतकश और कर्तव्य परायणता के साथ कम वेतन पर तन्मयता के साथ सेवा में लगे रहते हैं। सरकार के लोगों की सुरक्षा में दिन-रात लगे रहने वाले जवानों का संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार इनको न्याय देने में अक्षम है। न्यायालय ने इस वर्ग की सुध ली है’। 
 
उल्लेखनीय है कि जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने यह व्यवस्था पूर्व के आदेशों को देखते हुए दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद नियत की है।
 
Kolar News 7 February 2020

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