कोलार विलय पर संकट के बादल
भोपाल नगर निगम सीमा में विस्तार को लेकर जारी की गई जिला प्रशासन की अंतिम अधिसूचना होईकोर्ट द्वारा निरस्त किए जाने के बाद एक बार फिर से कोलार को नगर निगम सीमा में शामिल करने पर संशय खड़ा हो गया है। परीसीमन को लेकर आने वाले राज्यपाल के फैसले पर अब ये तय होगा कि, कोलार भोपाल नगर निगम का हिस्सा बनेगा या नहीं। अधिकारियों की माने तो अंतिम प्रकाशन के लिए शासन की ओर भेजे गए प्रस्ताव सीधे राज्यपाल को भेजा जा सकता है। राज्यपाल इस प्रस्ताव पर सहमति जताकर उस पर हस्ताक्षकर कर वापस भेज सकते हैं। वहीं राज्यपाल के संतुष्ट न होने पर दावे आपत्तियों पर दोबारा सुनवाई हो सकती है। ऐसी स्थिति में सुनवाई के बाद होने वाले सुधार कर राज्यपाल के हस्ताक्षर से नगर निगम भोपाल के परिसीमन का अंतिम प्रकाशन फिर से गजट में किया जाएगा।वार्ड सीमाओं पर भी असमंजसअंतिम अधीसूचना निरस्त होने से जिला प्रशासन की पूरी कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है। भोपाल नगर निगम में कोलार और अन्य गांवों को शामिल करने के अलावा वार्डों की संख्या 70 से 85 किए जाने के जिला प्रशासन के फैसले पर भी खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में परीसीमन के दौरान नए वार्डों की सीमाएं भी बदल सकती हैं।