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भोपाल, 31 अक्टूबर 2026। भोपाल में चल रही 50 अवैध प्लास्टिक रीसाइक्लिंग यूनिटों पर कार्रवाई, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन और ई-वेस्ट निपटान को लेकर अधूरी रिपोर्ट पेश करने पर NGT ने भोपाल नगर निगम को फटकार लगाई है।
जस्टिस शिव कुमार सिंह और एक्सपर्ट मेंबर सुधीर कुमार चतुर्वेदी की बेंच ने गुरुवार को स्वत: संज्ञान मामले (OA 189/2025) और अनिल कुमार वर्मा की याचिका (OA 37/2026) की एक साथ सुनवाई करते हुए निगम की 9 सितंबर की कंप्लायंस रिपोर्ट को अपर्याप्त बताया।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि रिपोर्ट में प्लास्टिक बैन के प्रवर्तन और 50 अवैध यूनिटों पर की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा नहीं है। NGT ने प्लास्टिक कचरे से मिट्टी, भूजल और जल स्रोतों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों पर चिंता जताई।
बेंच ने राज्य सरकार को सभी विभागों से जानकारी जुटाकर 4 हफ्ते में विस्तृत जवाब दाखिल करने और अन्य पक्षों को प्रति देने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रतिवादी 3, 4 और 5 को भी जवाब दाखिल करने और 21 जनवरी 2026 के आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी 2027 को होगी।
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