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यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन नियमों के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए चिंता व्यक्त की और कहा कि किसी भी व्यवस्था में देश के सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होना जरूरी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी और तब तक पुराने यानी 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। साथ ही केंद्र सरकार और UGC से इस मामले में जवाब मांगा गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह देखना जरूरी है कि नया नियम समानता के सिद्धांतों के अनुरूप है या नहीं। कोर्ट ने संकेत दिए कि इस विषय पर एक विशेष समिति गठित की जा सकती है, जो नियमों की समीक्षा करेगी। अदालत का कहना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता जरूरी है, लेकिन किसी भी नियम से असंतुलन या दुरुपयोग की स्थिति नहीं बननी चाहिए।
UGC के नए नियमों को लेकर देशभर में विरोध-प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में UGC मुख्यालय के बाहर छात्रों ने धरना दिया, जबकि कई राज्यों में सामान्य वर्ग के लोगों ने नियमों के खिलाफ नाराजगी जताई है। यूपी के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट रहे पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने असहमति जताते हुए इस्तीफा दे दिया। नए नियमों के तहत SC, ST और OBC छात्रों के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और निगरानी व्यवस्था का प्रावधान है, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि इससे कैंपस में नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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