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अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत ED समन मामले दिल्ली कोर्ट ने किया बरी
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जुड़े दो मामलों में बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक अदालत ने ईडी के समन की कथित अवहेलना के आरोपों से जुड़े दोनों मामलों में केजरीवाल को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में असफल रहा है।

 

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि पेश किए गए साक्ष्य यह सिद्ध नहीं कर पाए कि अरविंद केजरीवाल ने जानबूझकर ईडी के समन की अनदेखी की थी। इसी आधार पर कोर्ट ने दोनों मामलों में उन्हें बरी करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष के तर्क न्यायालय को संतुष्ट नहीं कर सके।

 

गौरतलब है कि ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 50 के तहत कथित घोटाले की जांच के सिलसिले में केजरीवाल को कुल पांच समन जारी किए थे। आरोप था कि उन्होंने 2023 और 2024 में जारी समनों पर पेश होने से इनकार किया, हालांकि केजरीवाल ने इन समनों को अवैध बताया था। कोर्ट के ताजा फैसले से उन्हें इन मामलों में राहत मिली है।

Priyanshi Chaturvedi 22 January 2026

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