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कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। इस वारंट की जमानती राशि 500 रुपये तय की गई है। कोर्ट में पेश न होने के कारण यह कार्रवाई की गई है, जिसके बाद पुलिस उनकी तलाश में जुट गई है।
यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ा हुआ है। 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी थाना पुलिस ने जीतू पटवारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से साठगांठ का आरोप लगाया था। इसी मामले में एमएलए कोर्ट ने उन्हें 16 जनवरी 2026 को पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन वे न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए।
कोर्ट में पेश न होने पर एमएलए कोर्ट ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है। फिलहाल पुलिस उन्हें तलाश रही है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 फरवरी 2026 को निर्धारित की गई है। जमानती वारंट होने के चलते जीतू पटवारी 500 रुपये की जमानत राशि जमा कर रिहा हो सकते हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा।
Patrakar Priyanshi Chaturvedi
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