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छोटे तकनीकी उल्लंघनों में जेल की सजा खत्म, किशनगढ़ एयरपोर्ट को मिलेगा विस्तार; प्रवासी, ट्रेड प्रमोशन और पर्यटन की नई नीतियां लागू
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। सरकार ने ‘राजस्थान जन विश्वास (उपबंधों का संशोधन) अध्यादेश 2025’ को हरी झंडी देते हुए छोटे और तकनीकी उल्लंघनों में कारावास की सजा हटाकर केवल जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है। मंत्रियों के अनुसार, यह कदम मुकदमेबाजी कम करेगा और आम जनता व व्यापारियों को बड़ी राहत देगा। यह अध्यादेश केंद्र के जन विश्वास अधिनियम 2023 की तर्ज पर तैयार किया गया है। बैठक में किशनगढ़ एयरपोर्ट विस्तार के लिए 15 एकड़ भूमि नि:शुल्क देने का भी निर्णय लिया गया, जिससे इसे जयपुर का बेहतर वैकल्पिक एयरपोर्ट बनाया जा सकेगा।
कैबिनेट ने अनुकंपा नियुक्ति की समय सीमा 90 से बढ़ाकर 180 दिन करने, प्रतियोगी परीक्षाओं में आरक्षित सूची से चयन अवधि को बढ़ाने और मोटर वाहन उप निरीक्षक पद के लिए योग्यता मानदंड सरल करने जैसे फैसले भी लिए। इसके साथ ही तीन नई नीतियां—प्रवासी राजस्थानी नीति, ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन नीति—को मंजूरी दी गई, जिनका लक्ष्य निवेश बढ़ाना, रोजगार सृजन और कारोबारी माहौल बेहतर करना है। जन विश्वास अध्यादेश के तहत वन अधिनियम, उद्योग सहायता अधिनियम और जयपुर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड अधिनियम में भी बदलाव किए गए हैं, जिनमें कारावास के प्रावधान हटाकर केवल जुर्माना रखा गया है, जिससे ग्रामीण, आदिवासी और छोटे व्यापारियों को सीधी राहत मिलेगी।
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