Advertisement
चुनावी साल में सरकार किसानों के लिए खजाना खोलने में कोई कसर नहीं रखेगी। गेहूं और धान खरीदी पर एरियर देने के बाद अब प्राकृतिक आपदा की राहत को दोगुना किया जा रहा है। दो हेक्टेयर से कम की जोत वाले लघु व सीमांत किसानों को 30 हजार रुपए तक राहत राशि मिलेगी। दो हेक्टेयर जमीन से ज्यादा वाले काश्तकारों को 27 हजार रुपए तक मुआवजा मिलेगा।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राहत राशि बढ़ाने की घोषणा के मद्देनजर राजस्व विभाग ने नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मामले को कैबिनेट में रखकर राजस्व परिपत्र पुस्तिका की धारा 6/4 में संशोधन किया जाएगा।
राजस्व विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अभी दो हेक्टेयर से कम सिंचित रकबे वाले किसान को प्राकृतिक आपदा की सूरत में 15 हजार रुपए अधिकतम राहत दी जाती है। इसे बढ़ाकर 30 हजार रुपए किया जा रहा है। इसी तरह असिंचित दो हेक्टेयर तक के किसानों को 16 हजार रुपए तक आर्थिक सहायता मिलेगी। जबकि दो हेक्टेयर से ज्यादा के सिंचित रकबाधारक किसानों को 27 हजार और असिंचित रकबे में खेती करने वालों को 13 हजार रुपए तक राहत राशि मिले
Kolar News
|
All Rights Reserved ©2026 Kolar News.
Created By:
Medha Innovation & Development |