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भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को संवीक्षा के दौरान होल्ड रखे गए नामांकन के मामले में रायसेन जिले की भोजपुर सीट से भाजपा उम्मीदवार और वर्तमान विधायक सुरेंद्र पटवा और सीधी जिले की चुरहट सीट से कांग्रेस उम्मीदवार एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को चुनाव आयोग से राहत मिल गई है। आयोग ने बुधवार को इन दोनों के खिलाफ सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए इनके नामांकन को विधिमान्य घोषित कर दिया।
दरअसल, भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्र पटवा ने दो अलग-अलग नामांकन जमा किए थे। आरोप था कि दोनों के शपथ पत्रों में दी गई जानकारी भी अलग-अलग है। इसी सीट से तीन अलग-अलग प्रत्याशियों ने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष आपत्ति जताई थी, इसमें कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल, निर्दलीय गणेश मालवीय और संयम जैन शामिल थे। तीनों ने पटवा के शपथ की जानकारी में भिन्नता होने की शिकायत की थी। जिसके बाद मंगलवार को संवीक्षा के दौरान उनका नामांकन होल्ड कर दिया गया था।
रिटर्निंग अधिकारी चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने बताया कि तीन अलग-अलग प्रत्याशियों की आपत्ति के बाद भाजपा अभ्यर्थी सुरेंद्र पटवा आज सुबह 11 बजे तक जवाब पेश करने को कहा था। विशेषज्ञों से राय के बाद अंतिम फैसला लिया गया। भोजपुर सीट से विधायक एवं पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र पटवा साल 2008 से लगातार यहां से विधायक बनते आ रहे हैं। भाजपा ने पांचवीं बार उन्हें यहां से चुनाव मैदान में उतारा है।
वहीं, पूर्व नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के कद्दावर नेता अजय सिंह राहुल के नामांकन फॉर्म को लेकर दाखिल की गई आपत्ति को रिटर्निंग अधिकारी ने निरस्त कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी शरदेंदु तिवारी के अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय ने आपत्ति लगाई थी, रिटर्निंग अधिकारी ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दाखिल आपत्ति को निरस्त कर दिया।
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