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भोपाल। मध्य प्रदेश की धार विधानसभा से कांग्रेस के पूर्व विधायक बालमुकुंद सिंह गौतम और दो अन्य को शुक्रवार को जबलपुर उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। इन तीनों लोगों को जानलेवा हमले के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 24 जुलाई को 7-7 साल की दोहरी सजा सुनाई थी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी ने इन्हें एक-एक लाख रुपये की जमानत राशि पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
एमपी एमएलए कोर्ट से सजा होने के बाद से ही गौतम सहित उनके भाई कांग्रेस जिपं सदस्य मनोज सिंह गौतम, कांग्रेस नेता राजेश सिंह पटेल, राकेश सिंह गौतम, पंकज गौतम, पम्मू गौतम जेल में बंद है। जमानत आदेश जारी होने के बाद शनिवार को गौतम और उनके भतीजे पंकज और भाई पम्मू गौतम रिहा होंगे।
कोर्ट ने जमानत आदेश में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। जिसमें तीन डॉक्टरों की रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है। इसमें डॉक्टरों ने बताया है कि घायल सुरेश को गनशॉट से गोली नहीं लगी थी। दरअसल, गन शॉट से जानलेवा हमला करने के मामले में गौतम सहित अन्य को सजा दी गई थी।
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