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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पहनावे को लेकर विवादित बयान देने के चलते भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय पर मुकदमा दर्ज करने की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता अंजलि पटेल से कहा कि आपको पुलिस के पास या ट्रायल कोर्ट में जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट कैसे सुनवाई कर सकता है।
अंजलि पटेल ने विजयवर्गीय के बयान का समर्थन करने के चलते मंत्री उषा ठाकुर के खिलाफ भी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने की धारा (भारतीय दंड संहिता की धारा 354) में एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी।
दरअसल, कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में हनुमान जयंती पर जैन समाज के एक कार्यक्रम में युवतियों के कपड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि लड़कियों को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, नहीं तो वे शूर्पनखा की तरह दिखती हैं।
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