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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की बात कहने वाले पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता राजा पटेरिया 80 दिन बाद जमानत मिल गई है। शुक्रवार शाम जेल से बाहर निकलने के बाद पटेरिया काफी खुश नजर आए। उन्होंने इस दौरान जेल को शोध विश्वविद्यालय कहा। बता दें, राजा पटेरिया को जबलपुर हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को जमानत दे दी थी, 4 दिन का समय कागजी कार्रवाई में लग गया।पटेरिया ने कहा कि देश 3 हजार साल तक जाति की वजह से गुलाम रहा है, लेकिन जेल में कोई जाति भेदभाव नहीं है। जेल में सब एक साथ खाना खाते हैं। जिंदगी के ढाई महीने शोध संस्थान के थे। जेल हमारे लिए महात्मा गांधी शोध विश्वविद्यालय है। प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को धन्यवाद कि आपने मुझे जेल भिजवाया। इस देश को जाति ने खाया है। जेल के अंदर कोई जात-पात भेदभाव नहीं है। हिन्दू, मुस्लिम, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय सब एक जगह खाना पकाते और एक साथ खाते हैं। जेल में हिंदू और मुसलमान का कोई झगड़ा नहीं है। मेरे लिए यह सबसे शानदार जगह है।पवई जेलर एमपी मिश्रा ने बताया कि जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत याचिका मंजूर होने के बाद जमानत स्वीकृति का आदेश ट्रायल कोर्ट पहुंचा। उसके बाद वहां से जब जमानत भर कर जेल आदेश आया, तो हमने संबंधित सभी दस्तावेज की जांच की। उसी के बाद ही रिहाई हुई है, इसलिए 4 दिन का समय लग गया।11 दिसंबर 2022 को राजा पटेरिया पन्ना जिले के मंडलम में कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था, मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा। मोदी धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बांट देगा। दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान अगर बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। हत्या इन द सेंस ...हराने के लिए तैयार रहो।'पटेरिया के इस बयान का वीडियो वायरल होते ही मप्र के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजा पटेरिया के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए थे। पन्ना के पवई थाने में विभिन्न धाराओं पर मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने 13 दिसंबर को उनके गृह निवास हटा जिला दमोह से गिरफ्तार कर पवई जेल भेज दिया था। उनके परिजन व वकील ने पवई न्यायालय, हाईकोर्ट जबलपुर और ग्वालियर कोर्ट से जमानत लेने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी जमानत याचिका मंजूर नहीं हो पाई थी। 2 महीने 20 दिन बाद राजा पटेरिया की हाईकोर्ट जबलपुर में जमानत याचिका मंजूर हुई, जिसके बाद उन्हें शुक्रवार की शाम पवई जेल से रिहा कर दिया गया।
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