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मोबाइल फोन, सिम कार्ड व अन्य जरूरी दस्तावेज खो जाने या चोरी होने की स्थिति में थाने जाकर शिकायत करने की जरूरत नहीं है। मध्यप्रदेश पुलिस ने सिटीजन पोर्टल शुरू कर दिया है, जिसमें अकाउंट बनाकर आप पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
शिकायत पर क्या-क्या काम पुलिस ने किया, इसका अपडेट भी मिलता रहेगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को नवंबर तक ऑनलाइन एफआईआर देखने सहित सामान्य शिकायत की सुविधा ऑनलाइन करने के निर्देश दिए थे।
जिनके पास किसी अपराध से जुड़ी कोई जानकारी हो वे पोर्टल के जरिए पुलिस को जानकारी दे सकते हैं। इसमें कानून व्यवस्था, किसी प्रकरण से संबंधित, सुरक्षा या अपराध के अलावा अन्य किसी भी तरह से सूचना देने का विकल्प मौजूद हैं। किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी बिना अपनी पहचान बताए भी दी जा सकती है।
चोरी गया वाहन मिला या नहीं इसके लिए भी थाने के चक्कर के बजाय लोग पोर्टल में ही अपडेट ले सकेंगे। चोरी गए और मिले वाहनों की सूची रोज अपडेट की जाएगी। ऐसे ही गुम हुए व्य्ाक्तियों के बारे में जानकारी भी यहीं देखी जा सकेगी।
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले साइट पर जाकर अपना लॉगिन आईडी क्रिएट करना होगा। इसमें नाम-पते के साथ पहचान पत्र की संख्या भी देना अनिवार्य है। लॉगिन करते ही आपको नागरिक सेवाएं और पुलिस हेतु सूचना का विकल्प मिलेगा। नागरिक सेवाओं में खोई हुई संपत्ति की शिकायत करने का फॉर्म खुलेगा। जिसे भरने के बाद आपको एक आईडी नंबर मिलेगा।
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