Video

Advertisement


एलपीजी बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव, ग्रामीण क्षेत्रों में अब 45 दिन बाद ही होगी नई बुकिंग
 Bhopal, Major change, LPG booking ,rules, new bookings ,rural areas , done only, after 45 days

 

देश में बढ़ती LPG की मांग को लेकर , कालाबाजारी और जमाखोरी की शिकायतों के बीच केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार अब ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ता एक सिलेंडर मिलने के बाद अगला LPG सिलेंडर कम से कम 45 दिन बाद ही बुक कर पाएंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि यह फैसला गैस की उपलब्धता बनाए रखने और जमाखोरी रोकने के लिए लिया गया है। इसका सीधा असर मध्यप्रदेश सहित देशभर के ग्रामीण उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

 

गैस सिलेंडर बुकिंग से जुड़े नियम पिछले कुछ दिनों से लगातार बदल रहे हैं। पहले दो सिलेंडरों के बीच कोई समय सीमा तय नहीं थी, लेकिन 6 मार्च को 21 दिन का अंतर लागू किया गया। इसके बाद इसे बढ़ाकर 25 दिन किया गया और अब ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन का लॉक-इन पीरियड लागू कर दिया गया है। हालांकि शहरी उपभोक्ताओं के लिए अभी भी 25 दिन का ही अंतर रखा गया है। सरकार का कहना है कि इससे गैस की सप्लाई संतुलित रहेगी और जरूरतमंदों तक समय पर सिलेंडर पहुंचेगा।

 

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक सप्लाई पर असर के बीच सरकार LPG वितरण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठा रही है। कई राज्यों के साथ मध्यप्रदेश में भी गैस गोदामों पर छापेमारी की गई है, जहां जमाखोरी के मामले सामने आए। अब सिलेंडर डिलीवरी के समय उपभोक्ता के मोबाइल पर OTP भेजा जाएगा, जिसे देने के बाद ही डिलीवरी पूरी मानी जाएगी। सरकार ने लोगों से अपील की है कि पैनिक बुकिंग या जरूरत से ज्यादा सिलेंडर स्टॉक न करें, ताकि असली जरूरतमंद परिवारों को परेशानी न हो।

Priyanshi Chaturvedi 14 March 2026

Comments

Be First To Comment....

Page Views

  • Last day : 8796
  • Last 7 days : 47106
  • Last 30 days : 63782
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2026 Kolar News.