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अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) पीटीआरआई जी. जनार्दन ने बताया है कि दो पहिया वाहन सवारों की सुरक्षा के लिये हेलमेट का अनिवार्य उपयोग सुनिश्चित करने के लिये समग्र प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हेलमेट के उपयोग के लिये जागरूकता अभियान के साथ वाहन अधिनियम में कार्यवाही भी की जा रही है। एक लाख से अधिक दो पहिया वाहन सवारों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई है। जनार्दन ने कहा कि जागरूकता कार्यक्रम और दण्डात्मक कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।
एडीजी जनार्दन ने बताया है कि बगैर हेलमेट के वाहन सवारों की सड़क दुर्घटना में होने वाली जन-हानि को रोकने के लिये विशेष जागरूकता अभियान पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा मिल कर चलाया जा रहा है। इसके लिये आवश्यक निर्देश भी सभी शासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिये जारी किये गये हैं। ऑटोमोबाइल शॉप, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, मॉल, लायसेंसी शराब की दुकानें, पार्किंग संचालकों, पेट्रोल पम्पों को बगैर हेलमेट धारण किये वाहन सवार को वांछित सुविधा उपलब्ध न कराने के निर्देश प्रसारित किये गये हैं। इसी प्रकार वाहन विक्रय केन्द्रों को वाहन के साथ हेलमेट भी विक्रय करने को पाबंद किया गया है।
एडीजी जनार्दन ने बताया है कि जागरूकता कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार के लिये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के साथ अन्य माध्यमों का उपयोग कर आमजन को हेलमेट धारण करने के लिये जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुलिस एवं परिवहन विभाग ने मिल कर 6 से 20 अक्टूबर, 2022 तक जागरूकता अभियान के साथ ही हेलमेट धारण न करने वाले दो पहिया वाहन सवारों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा-128 एवं 129 में एक लाख 8 हजार 139 चालान किये गये। जबलपुर में सर्वाधिक 13 हजार 105, सागर में 7106, भोपाल में 5966, इंदौर में 4830, सिंगरौली में 4087, शिवपुरी में 3517 सहित अन्य जिलों में चालान बनाये गये।
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