Nikky Bawa Spa Treat के खिलाफ मामला दर्ज
प्रतिबंध के बावजूद भारतीय और विदेशी युवतियों से पुरूषों की मसाज कराने के मामले में विशेष अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कालगांवकर की अदालत ने पार्लर संचालिका निक्की बाबा और राजन बाबा के खिलाफ प्रकरण दर्ज करते हुए उन्हें 31 मई को अदालत में हाजिर होने के निर्देश दिए है।याचिकाकर्ता राजकुमार पाण्डे ने याचिका में आरोप लगाए है कि निक्की बाबा और राजन बाबा टीटी नगर और हबीबगंज क्षेत्र में स्पा ट्रीट एवं ब्यूटी पार्लर का संचालन करते है। सरकार द्वारा रोक लगने और भारत में इसकी अनुमति न होने के बावजूद भी इनके द्वारा भारतीय और विदेशी युवतियों से पुरूषों की अर्धनग्न अवस्था में मसाज करायी जा रही है।इनके स्पा ट्रीट पार्लर में कई विदेशी युवतियां टूरिस्ट वीजा पर आकर इनके पार्लर में गैर कानूनी तरीके से पुरूषों की मसाज कर रही है जो कि गैर कानूनी है। याचिकाकर्ता ने बताया कि जो युवतियां इनके पार्लर में काम कर रही है उनके पास मसाज की कोई तकनीकी योग्यता नही है केवल शारीरिक सुंदरता के आधार पर वे पुरूषों की मसाज कर मोटी रकम कमा रही है।पार्लर संचालक युवतियों से पूरे सप्ताह काम करा रहे है इन्हें कोई साप्ताहिक अवकाश नही भी दिया जाता है जो श्रम कानून के तहत घोर अपराध है। इनके द्वारा इस तरह के अनैतिक कार्य से भारतीय संस्कृति एवं जन भावनाओं को आहत किया जा रहा है जो एक दण्डनीय अपराध है। जबकि इस तरह के अनैतिक कार्य की इजाजत मेट्रो शहरो में भी सरकार द्वारा नही दी गई है।निक्की बाबा द्वारा पूर्व में भी राजधानी के विभिन्न चौराहों पर अर्धनग्न होर्डिग्स लगाए गए थे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उतरवा दिए गए थे। अदालत ने याचिकाकर्ता की याचिका को स्वीकार कर पार्लर संचालकों को अदालत में 31 मई को हाजिर होने के निर्देश दिए है।