Video
Advertisement
12 तक पेश करें कलियासोत की स्टेटस रिपोर्ट
12 तक पेश करें कलियासोत की स्टेटस रिपोर्ट
कलियासोत नदी किनारे बने मकानों पर जिला प्रशासन का बुलडोजर चलने वाला है। नदी बचाओ याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल(एनजीटी) ने राज्य सरकार को नदी का सीमांकन कर 33 मीटर के दायरे में हुए निर्माण को तोड़ने का आदेश दिया है। इस प्रकरण में कलेक्टर को अगली सुनवाई में पूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है। सुनवाई में कलेक्टर की जगह पहुंचे अपर कलेक्टर अक्षय सिंह ने सीमांकन व अन्य कार्यों की रिपोर्ट पेश की। एनजीटी के जस्टिस दलीप सिंह ने कहा कि नदी का 42 किमी सीमांकन कर अतिक्रमण मुक्त कराना है, लेकिन अभी तक मात्र 12 किलोमीटर की रिपोर्ट पेश की गई है। जस्टिस ने अगली सुनवाई 12 जनवरी तक पूरी स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिया है। एनजीटी को बताया गया कि नदी का सीमांकन करने के लिए 30 से अधिक कर्मियों को लगाया गया है।विभागों पर आरोपयाचिकाकर्ता पर्यावरण विद् डॉ. सुभाष सी पांडेय ने शिकायत में जिला प्रशासन के अलावा स्थानीय प्रशासन पर ध्यान न देने का आरोप लगाया है। इनके अलावा टीएंडसीपी, कोलार नगर पालिका, नगरीय प्रशासन विभाग को से भी जवाब तलब किया गया था । एनजीटी ने जल संसाधन विभाग से पूछा है कि कलियासोत नदी में निरंतर जल प्रवाह बना रहे, इसके लिए क्या कदम उठाये जा सकते हैं। साथ ही नदी के जल की गुणवत्ता बनी रहे इसके लिए कार्य करने के लिए कहा है
Other Source 2016/05/08

Comments

Be First To Comment....

Page Views

  • Last day : 8796
  • Last 7 days : 47106
  • Last 30 days : 63782
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 Kolar News.