फर्जी लालबत्ती और हूटर पर होगा जुर्माना
सरकारी, गैर सरकारी वाहनों में हूटर व बत्ती की पात्रता शासन ने घोषित कर दी है। अब किसी भी वाहन में अनधिकृत रूप से साइरन हूटर व बत्ती के उपयोग पकड़े जाने पर तीन हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। सरकारी कार्यक्रमों में मंत्री व अधिकारियों को वाहन किराए पर देने वाले ट्रेवल्स संचालक हूटर व बत्ती का मनमर्जी से उपयोग करते हैं। शासन के नए नियमानुसार उन्हीं एम्बुलेंस व फायर ब्रिगेड वाहन में हूटर सायरन उपयोग किया जा सकेगा जो आग बुझाने व गंभीर रोगी को लेकर जा रही हों। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति व राज्य विधानसभा के अध्यक्ष की एस्कोर्टिंग में लगे सुरक्षा वाहन में हूटर का उपयोग किया जा सकेगा। इसके अलावा सेना, पुलिस व कार्यपालिक दंडाधिकारी का वाहन जब कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए लगा हो तब इसका उपयोग करने की छूट रहेगी। इसके अलावा अन्य किसी भी वाहन में हूटर का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।वसूला जाएगा जुर्मानाअनधिकृत रूप से किसी भी सरकारी व गैर सरकारी वाहन में हूटर व बत्ती का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। अभी तक अनधिकृत बत्ती व हूटर सायरन का उपयोग करते पकड़े जाने पर 500 रुपए जुर्माना वसूल किया जाता था। यदि कोई अफसर या नेता बिना पात्रता के अपनी गाड़ी पर लाल या पीली बत्ती लगाता है तो उस पर तीन हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं किसी वाहन पर बिना पात्रता के सायरन या हूटर का उपयोग किया जाता है तो उससे भी 3 हजार का जुर्माना वसूला जाएगा।