कलियासोत के किनारे वाले fir करवाएंगे
हमने बिल्डर से मकान खरीदते समय सभी तरह की अनुमतियों की जांच की थी। इसके बाद ही अपने लिए मकान खरीदा। बिल्डर के पास मकान बनाने संबंधित सभी विभागों की परमिशन है। अब प्रशासन कह रहा है कि कलियासोत नदी के 33 मीटर के दायरे में बने यह मकान अवैध हैं। हमने बिल्डर को पूरी राशि चुकाई है, यदि हमारा मकान टूटता हैं तो हम बिल्डर, प्रशासन और लोन देने वाले बैंक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे। यह चेतावनी कलियासोत नदी के कैंचमेंट एरिया के दायरे में आ रहे सागर प्रीमियम के रहवासियों ने कही। इसके साथ ही अन्य कॉलोनी के रहवासी भी आरपार की लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं। बुधवार को एनजीटी के द्वारा नगर निगम और टीएंडसीपी को दिए गए आदेश के परिचालन में याचिकाकर्ता एवं पर्यावरणविद डॉ. सुभाष सी पांडेय ने अफसरों के साथ मौके पर निरीक्षण किया। निरीक्षण में यह बात सामने आई कि एनजीटी द्वारा दिए गए निर्देशों का बिल्डरों ने कोई पालन नहीं किया है। यही नहीं, विराशा हाईट्स में नदी का दायरा तय करने लगाई गई मुनारों को भी बिल्डर ने ढंक दिया, ताकि मकान खरीदने आने वाले ग्राहकों को कोई जानकारी न मिल सके। गौरतलब है कि कलियासोत नदी के कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण और इसकी हो रही दुर्दशा को लेकर भोजपुर स्थित अंतिम बिंदु तक के लगभग 36 किमी के संपूर्ण नदी की लम्बाई पर अतिक्रमण और नदी की सफाई का मामला एनजीटी में विचाराधीन हैं।