गबन की राशि जमा नहीं करने पर तत्कालीन सरपंच को जेल
रायसेन। जिले की बाड़ी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत समनापुरकाछी के तत्कालीन सरपंच रामविलास को गबन की राशि जमा नहीं करने पर 30 दिवस की सिविल जेल की कार्यवाही कर जेल भेजा गया है। समनापुरकाछी ग्राम पंचायत के तत्कालीन सरपंच रामविलास द्वारा ग्राम पंचायत में चल रहे विभिन्न मदों के निर्माण कार्यां में वित्तीय अनियमितता कर राशि गबन की गई थी। जॉच में दोषी पाये जाने पर कलेक्टर उमाशंंकर भार्गव द्वारा दो लाख 65 हजार रूपए की वसूली अधिरोपित करते हुए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अवि प्रसाद को गबन की राशि वसूली हेतु धारा 92 के तहत कार्यवाही के निर्देश दिए गए।
जानकारी के अनुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अवि प्रसाद ने पंचायतीराज अधिनियम की धारा 92 की उपधारा 1 के तहत नोटिस जारी कर, समय सीमा में गबन की राशि जमा करने के निर्देश दिये। तत्कालीन सरपंच द्वारा राशि जमा न किये जाने पर पंचायतीराज अधिनियम 1993 की धारा 92 की उपधारा 2 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायसेन द्वारा सरपंच पर 30 दिन की सिविल जेल की कार्रवाई की गई।
इस संबंध में विहित प्राधिकारी ने कार्यवाही करते हुये प्रभारी अधिकारी जिला जेल को लेख किया है, कि ‘‘पंचायत पदाधिकारी की हैसियत से उक्त पंचायत का अभिलेख या धन अपनी अभिरक्षा में रखता है उसके पद से हटाये जाने, निलंबित किये जाने के पश्चात नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट अभिलेख या धन पंचायत को तत्काल परिदत्त या संदत्त करने के लिये लिखित आदेश क्रमांक 140/अ-89/धारा 92/2016-17 दिनांक 9.1.2020 द्वारा अपेक्षा की गई थी, किन्तु वह इस प्रकार निर्देशित अभिलेख परिदत्त करने में असफल रहा है या उसने धन संदत्त करने से इंकार किया है, इसलिए गिरफ्तार किया गया है तथा अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष लाया गया है। आगे इसमें लिखा गया कि आप से यह अपेक्षा की जाती है कि आप उक्त रामविलास को अपनी अभिरक्षा में ले तथा उसे अधिक से अधिक 30 दिन कलावधि के लिये या उक्त अभिलेख परिदत्त किये जाने तक या उक्त धन संदत्त किये जाने तक सिविल जेल में परिरूद्ध रखेंं।