छतरपुर। बकरी चराने गयी महिला की डण्डा मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। नौगांव अपर सत्र न्यायाधीश सोम पाण्डेय की अदालत ने मामले के आरोपित को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह जानकारी अपर लोक अभियोजक अनीष शर्मा ने शुक्रवार को मीडिया को दी।
उन्होंने बताया कि घटना 15 मई 2016 की है। फरियादी प्रभुदयाल ढ़ीमर ने थाना हरपालपुर में आकर रिपोर्ट की कि वह खेती का काम करता है, उसकी मां लउवा बाई घर की बकरी चराती है। वह सुबह से बकरी लेकर जंगल चराने के लिये गई थी, लेकिन शाम तक नहीं आई एवं फरियादी के खोजने के बाद भी उसकी मां नहीं मिली। फिर सुबह फरियादी प्रभुदयाल अपनी मां ढूढ़ने पहुंचा तो उसे लउवा बाई की लाश नौकी हार चौबे जी के खेत में पड़ी मिली। उक्त रिपोर्ट पर थाना हरपालपुर में मर्ग कायम कर जांच थाना प्रभारी द्वारा की गई तथा जांच में पाया गया कि आरोपित श्रीपत उर्फ जुग्गन द्वारा मृतिका सिर में चोट पहुंचाकर उसे नाले में बेशरम के झाड़ के नीचे पटककर बेशरम के झाड़ के पत्ते से छिपा दिया था।
अपर लोक अभियोजक अनीष शर्मा ने पैरवी करते हुए मामले से सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश सोम पाण्डेय की कोर्ट ने आरोपित श्रीपत उर्फ जुग्गन पुत्र हरप्रसाद राजपूत निवासी कैथोकर को हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।