प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के.के.मिश्रा को न्यायालय ने बरी किया
मध्यप्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के के मिश्रा को भोपाल जिला न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार पाटीदार ने वर्ष - 2008 में सम्पन्न विधानसभा के दौरान पुलिस द्वारा उनके विरूद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-ख) तथा भादवि की धारा 188 के अपराध में दर्ज अभियोग से बरी कर दिया है।वर्ष - 2008 में सम्पन्न विधानसभा चुनाव के दौरान 18 नवम्बर, 2008 को राजधानी भोपाल में पदस्थ सीएसपी रामस्नेही मिश्रा व हबीबगंज थाना प्रभारी राकेश मोहन शुक्ला द्वारा 40-50 एसएएफ सिपाहियों को साथ लेकर मिश्रा को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से उस वक्त उक्त धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था। जब वे तत्कालीन केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री सुशील कुमार शिन्दे के साथ कांग्रेस कार्यालय में आयोजित हो रही । पत्रकार वार्ता में मौजूद थे। राज्य सरकार के विरूद्ध भ्रष्टाचार की निरंतर आवाज उठाने वाले मिश्रा के विरूद्ध राजनैतिक दबाववश पुलिस ने उनके विरूद्ध यह कार्यवाही की थी। आज जिला न्यायालय भोपाल में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय राकेश कुमार पाटीदार ने लगभग सात वर्षों तक लंबित इस प्रकरण को निराकृत करते हुए मिश्रा को उनके विरूद्ध लगे सभी आरोपों से बरी कर दिया है।मिश्रा की ओर से वरिष्टतम अभिभाषक विजय चौधरी ने पैरवी की।