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गोली मारकर हत्या करने के मामले में चार को उम्रकैद
chattarpur, Four life imprisonment,shot and murder
छतरपुर। घर के बाहर गोली मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। विशेष न्यायाधीश एसएस परमार की अदालत ने हत्या के आरोप में चार आरोपितों को उम्रकैद के साथ दो-दो हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।
 
एडवोकेट लखन राजपूत ने शुक्रवार को मामले की जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम गठेवरा निवासी फरियादी तिजवा अहिरवार ने 30 जुलाई 2014 को जिला अस्पताल छतरपुर में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम को गांव के उसके सामाज के मंजू, ओमप्रकाश, लल्लू को देवराज सिंह, मोनू सिंह, टिंकू राजा, सेवा अहिरवार ने मारपीट की था। इसकी रिपोर्ट कराने उसका भाई धरमदास थाना गया था। इसी बुराई को लेकर 30 जुलाई को रात 8 बजे गठेवरा के देवराज सिंह, दीपेंद्र सिंह, खुशी सिंह और मोनू राजा उर्फ गोविंद सिंह कट्टा, बंदूक लेकर उसके दरवाजे के सामने आए। तिजवा दरवाजे पर खड़ा था और उसका भाई हल्के अहिरवार रोड पर खड़ा था। खुशी ने कहा कि इसी का भाई रिपोर्ट कराने गया था। आज इसे जान से खत्म कर दो। देवराज ने हल्के के पेट में गोली मार दी। गोली लगने से हल्के मौके पर ही गिर गया और चारों आरोपित हवाई फायर करते हुए चले गए। घायल हालत में हल्के को जिला अस्पताल में लाए, जहां हल्के की मौत हो गई। थाना सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपितों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया।
 
विशेष न्यायाधीश एसएस परमार की कोर्ट ने सुनाई सजा
 
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विश्वनाथ नायक ने पैरवी करते हुए सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किए और आरोपितों को कठोर सजा देने की अपील की। विशेष न्यायाधीश एसएस परमार की अदालत ने आरोपी देवराज, दीपेंद्र, खुशी और मोनू को हल्के की हत्या करने के आरोप का दोषी करार किया। कोर्ट ने चारों आरोपितों को आईपीसी की धारा 302 में आजीवन कारावास के साथ एक-एक हजार रुपए के जुर्माना की और आर्म्स एक्ट के आरोप में तीन-तीन साल की कठोर कैद के साथ एक-एक हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनाई है।
 
Kolar News 13 December 2019

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