भोपाल। रियल स्टेट रिगुलेरटी अथार्टी ऑफ मध्यप्रदेश (रेरा) द्वारा लगाई गई पेनल्टी का चेक बाउंस होने के बाद भोपाल के एक बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में गोविन्दपुरा थाने में शुक्रवार को एफआईआर दर्ज कराई गई है। यह कार्रवाई गोविन्दपुरा तहसीलदार की अनुशंसा पर की गई है।
जानकारी के मुताबिक भोपाल निवासी लखन यादव ने बिल्डर्स मनीष जायसवाल रेवांता सिटी लांबाखेड़ा से एक फ्लैट खरीदा था, जिसका स्वामित्व बिल्डर्स द्वारा समय पर नहीं दिया गया। इसके बाद लखन यादव ने रियल स्टेट रिगुलेरटी अथार्टी ऑफ मध्यप्रदेश (रेरा) भोपाल में शिकायत की थी। रेरा द्वारा लखन यादव के पक्ष में निर्णय देते हुए मनीष जायसवाल से वसूली के लिये तीन लाख सात हजार रुपये की आरआरसी जारी की गई थी। तत्कालीन तहसीलदार ने रेरा द्वारा जारी निर्देशों के के तहत कार्यवाही करते हुए मनीष जायसवाल से रामलखन यादव को तीन लाख सात हजार रुपये का चैक दिलवाया था, जो बैंक में पैसे नहीं होने के कारण बाउंस हो गया।
गोविन्दपुरा तहसीलदार के निर्देश पर रामलखन यादव ने गोविन्दपुरा थाने में बिल्डर के खिलाफ धोखाधड़ी करने का प्रकरण दर्ज कराया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं सिविल न्यायालय में परिवाद भी दायर कर दिया गया है।