धार। धरमपुरी अपर सत्र न्यायाधीश के पीठासीन अधिकारी राजेश नंदेश्वर ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोपित सूरज उर्फ सुरेश को बुधवार देर शाम 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 24000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। सजायाफ्ता सूरज बायखेड़ा का रहने वाला है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 1 जनवरी, 2017 को सूरज ग्राम बाली खुर्द थाना धररपुरी से लड़की को बहला-फुसलाकर शादी करने के उद्देश्य गुजरात ले गया था। वहां से उसने लड़की को हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने धारा 363, 366-क, 376 एवं धारा 7 / 8 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था।
जबरदस्ती बनाए गए संबंध के बाद पीड़ित ने पुत्री को जन्म दिया था। न्यायलय ने पीड़ित को 10000 रुपये क्षतिपूर्ति देने के आदेश भी दिए है। अभियोजन पक्ष की पैरवी अतिरिक्त शासकीय लोक अभियोजक धरमपुरी शरद कुमार पुरोहित ने की।