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नई दिल्ली।केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने वॉकी-टॉकी की बिक्री में जरूरी विनियामक जानकारी नहीं देने पर बड़े पैमाने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। जांच के दौरान विभिन्न प्लेटफॉर्म पर 16,970 से अधिक ऐसी प्रविष्टियां मिलीं जो नियमों का पालन नहीं कर रही थीं।इसके बाद अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मेटा फेसबुक मार्केटप्लेस, जियोमार्ट, इंडियामार्ट और ट्रेडइंडिया समेत 13 ई-कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किए गए।
12 कंपनियों पर अंतिम आदेश
प्राधिकरण ने अब तक 12 कंपनियों के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किए हैं। वॉकी-टॉकी से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए कुल 58 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
- अमेजन सेलर सर्विसेज, फ्लिपकार्ट इंटरनेट, मीशो, मेटा प्लेटफॉर्म्स और ट्रेडइंडिया इन्फोकॉम नेटवर्क में से प्रत्येक पर 10-10 लाख रुपये जुर्माना
- जियोमार्ट रिलायंस रिटेल, चिमिया, मास्कमैन टॉयज, टॉक प्रो आइकॉनेट सर्विसेज, संचार वायरलेस कम्युनिकेशंस, अंतरिक्ष टेक्नोसिस और होगर टेक्नोलॉजीज में से प्रत्येक पर 1-1 लाख रुपये जुर्माना
कंपनियों ने कोर्ट में दी चुनौती
कुछ कंपनियों ने CCPA के आदेशों को अदालतों में चुनौती दी है।
- अमेजन और फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया है
- मेटा और ट्रेडइंडिया ने 10-10 लाख के जुर्माने के खिलाफ NCDRC में अपील की है, ट्रेडइंडिया मामले में NCDRC ने जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया है
- इंडियामार्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यवाही को चुनौती दी है, जबकि मामला अभी प्राधिकरण में विचाराधीन है
CCPA ने पारदर्शिता पर दिया जोर
CCPA ने दोहराया कि वॉकी-टॉकी के विज्ञापनों और प्रोडक्ट लिस्टिंग में ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, जरूरी लाइसेंस आवश्यकताओं और अन्य महत्वपूर्ण विनियामक जानकारियों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, ताकि उपभोक्ता सही जानकारी के आधार पर फैसला ले सकें। ऐसे उत्पादों के लिए यह खुलासा विशेष रूप से जरूरी है जिनके कानूनी उपयोग के लिए विशिष्ट शर्तें लागू होती हैं।प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा, भ्रामक विज्ञापनों को रोकने और अनुचित व्यापार प्रथाओं से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है।
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