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दिल्ली। केंद्र ने Petroleum (Amendment) Bill, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है।इसमें कई नए प्रावधान किए गए हैं। जिसमें लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके बजाय पहली बार ₹2.5 करोड़ और दूसरी/बाद की बार ₹5 करोड़ तक सिविल पेनल्टी की व्यवस्था हो सकती है। बिना लाइसेंस पेट्रोलियम गतिविधि पर 3 साल तक जेल या ₹25 करोड़ तक जुर्माना का प्रावधान है। फर्जी जानकारी देकर लाइसेंस लेने पर 5 साल तक जेल हो सकती है। पेट्रोलियम संपत्ति को नुकसान/चोरी पर 7 साल तक जेल और ₹25 करोड़ तक जुर्माना होगा। क्रिटिकल पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पर 10 साल तक जेल का प्रस्ताव रखा गया है।ड्राफ्ट पर 30 दिन के भीतर आम लोगों और उद्योग जगत से सुझाव मांगे गए।
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