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छत्तीसगढ़ में अब प्राइवेट स्कूल खोलने और मान्यता लेने के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी।छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई मान्यता के निर्देश जारी किये हैं। स्कूलों को अपनी सुरक्षा, बिल्डिंग और कानूनी मापदंड का सेल्फ डिक्लेरेशन और शपथ-पत्र देना होगा। जिसपर मान्यता दे दी जाएगी। लेकिन अगर जांच में कोई जानकारी झूठी या भ्रामक पाई गई तो मान्यता रद्द होगी। जुर्माना और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कोई भी स्कूल बोर्ड एग्जाम खत्म होने से पहले बीच सत्र में बंद नहीं किया जा सकेगा। नए नियमों से मान्यता की प्रोसेस में लालफीताशाही कम होगी, लेकिन गलत जानकारी देकर मान्यता लेने वालों पर सख्ती रहेगी। अगर कोई स्कूल मापदंड पूरे नहीं करता है तो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए पास के स्कूल से कनेक्ट करना होगा।
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