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भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मालेगांव ब्लास्ट केस में राहत नहीं मिलेगी , स्पेशल एनआई कोर्ट ने उन्हें ये निर्देश दिए हैं कि वो कम से कम हफ्ते में एक दिन कोर्ट में पेश हों | बता दें कि भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बीमारी का हवाला देकर पेशी से अनुपस्थित रहने की अनुमति मांगी थी | जिसे कोर्ट ने नकार दिया |
सांसद प्रज्ञा ठाकुर फिलहाल स्वास्थ्य कारणों की वजह से जमानत पर बाहर हैं | कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्हें जमानत तो दे दी है, लेकिन अभी दोषमुक्त नहीं किया है | उन पर अनलॉफुल एक्टिविटिज प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस चल रहा है | 29 सितंबर, 2008 में मालेगांव में एक बाइक में बम रख विस्फोट किया गया था | इस हमले 7 लोग मारे गए थे और 100 से ज्यादा घायल हुए थे | सरकार ने मामले की जांच एटीएस को सौंप दी 24 अक्टूबर, 2008 को इस मामले में स्वामी असीमानंद, कर्नल पुरोहित सहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह को गिरफ्तार किया गया था | 3 आरोपी फरार दिखाए गए थे | बाद में यह जांच एनआईए को सौंप दी गई थी |
बता दें कि, इस बार के लोकसभा चुनाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भोपाल सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह को करारी शिकस्त दी थी | चुनाव के दौरान साध्वी प्रज्ञा सिंह अपने कई बयानों की वजह से विवादों में रही थी | खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को राष्ट्रभक्त बताने वाले उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताई थी |
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