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हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, लाड़ली बहना योजना का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा दोबारा
 High Court dismissed, petition,, re-registration, Ladli Behna Yojana.

 

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लाड़ली बहना योजना के रजिस्ट्रेशन को दोबारा शुरू करने की मांग वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में तर्क दिया गया था कि योजना का रजिस्ट्रेशन 20 अगस्त 2023 से बंद होने के कारण नई पात्र महिलाएं लाभ से वंचित हो रही हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी मांग की थी कि पात्रता की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए।

सुनवाई के दौरान शासन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि रजिस्ट्रेशन खोलने या बंद करने का निर्णय सरकार का है और इस मामले में न्यायालय का दखल उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने इसे स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद योजना में शामिल होने वाली नई महिलाएं फिलहाल लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 14 फरवरी को खंडवा जिले के पंधाना से लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की भी घोषणा की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं और कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने जानकारी दी कि यह वितरण “सिंगल क्लिक” के माध्यम से किया जाएगा।

 
Vandana Singh 11 February 2026

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