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बाघिन व उसके शावकों का वीडियो बनाने वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ वन विभाग ने वन्यप्राणी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। वन भिाग ने प्राथमिक जांच में वीडियो में दिखाई दे रही कार एमपी 09 सीएम 4235 को भी विवेचना में लिया है। इसके अलाव बाइक सवार दो अज्ञात लोगों से भी पूछताछ की जाएगी।
शुक्रवार को कलियासोत-मेंडोरा क्षेत्र में बाघिन टी-123 व उसके दो शावकों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया था।
भोपाल सामान्य वन मंडल के कंजरवेटर फॉरेस्ट डॉ. एसपी तिवारी ने बताया कि वीडियो के अनुसार अज्ञात लोगों के खिलाफ वन्यप्राणियों को छेड़ने का अपराध दर्ज किया है। ऐसे मामलों में आरोप सही पाए जाने पर 3 साल की जेल व 25 हजार रुपए जुर्माने का प्रावधान हैं।
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