Advertisement
नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने अपने कॉमेडी शो में दिव्यांगों और गंभीर शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों का मजाक बनाने वाले समय रैना, विपुल गोयल, बलराज घई, सोनाली ठक्कर और निशांत तंवर को अपने यूट्यूब चैनल पर माफी मांगने का आदेश दिया है। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।
न्यायालय के निर्देश के मुताबिक सभी साेमवार काे पेश हुए। सोनाली ठक्कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुईं। उच्चतम न्यायालय ने सरकार से सोशल मीडिया के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने को कहा है ताकि अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार के साथ सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। न्यायालय ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी पक्षकारों से मशविरा कर ऐसी दिशा-निर्देश बनाई जाए जिनका मकसद सिर्फ एक ऐसी घटना से निपटना न होकर होकर भविष्य की जरूरतों के मुताबिक हो।
याचिका क्योर एसएमए इंडिया फाउंडेशन ने दायर की है। याचिका में समय रैना द्वारा दिव्यांगों का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि दिव्यांगों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाले ऑनलाइन शो के कंटेंट के रेगुलेशन का दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए।
इसके पहले भी उच्चतम न्यायालय इंडिया गॉट टैलेंट शो को लेकर इस शो को होस्ट करने वाले रणबीर अलाहाबादिया को फटकार लगा चुका है। बाद में शो का नैतिक स्तर बनाये रखने की अंडरटेकिंग देने के बाद अलाहाबादिया को राहत मिली थी।
Kolar News
All Rights Reserved ©2025 Kolar News.
Created By:
![]() |