Video

Advertisement


भड़काऊ मैसेज चलाए तो कार्रवाई,सोशल मीडिया को लेकर धारा 144
सोशल मीडिया को लेकर धारा 144

 

 

भोपाल में जिला प्रशसान ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने, उसे लाइक करने या फिर कमेंट करने के साथ ही फारवर्ड करने के मामले में धारा 144 लगाकर प्रतिबंध लगा दिया है। सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त बैठक में ये फैसला किया गया। आधिकारिक जानकारी के अनुसार कलेक्टर सुदाम पी खाडे ने बताया कि व्हॉट्सएप, फेसबुक, ट्वीटर सहित अन्य सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले मैसेज प्रसारित करने पर कार्रवाई होगी। विवादित पोस्ट की फारवर्ड, लाइक, कमेंट पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह 2 जून तक प्रभावी रहेगी।

इसके तहत यदि कोई व्यक्ति जनता को भड़काने या दो समुदाय के मध्य वैमनस्यता का वातावरण निर्मित करने वाली पोस्ट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर जारी करता है या शेयर या लाइक करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस ने सोशल मीडिया पर पहले से नजर रखना शुरू कर दिया है हर मैसेज और पोस्ट पर साइबर पुलिस ने तीखी नजर रखी हुई है। बैठक में आईजी जयदीप प्रसाद, डीआईजी भोपाल धर्मेंद्र चौधरी, संभागायुक्त अजातशत्रु श्रीवास्तव, एसपी नार्थ और साउथ, तीनों एडीएम सहित अन्य अफसर मौजूद थे।

बैठक में निर्णय लिया गया कि आंबेडकर की मूर्तियों को कोई नुकसान ना पहुंचा चके इसके लिए वहां सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। ऐसी जगहों को चिन्हित किया जाएगा जो संवेदनशील है वहां रेपिड एक्शन फोर्स और क्विक एक्शन फोर्स के 500 से अधिक पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। इसके साथ ही शहर के सभी कैमरों की दुरुस्त कर इनसे पुलिस कंट्रोल रूम से मॉनीटरिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि शहर में कोई अप्रिय घटना ना हो।

सोशल मीडिया पर इस तरह के सामाजिक विद्वेष फैलाने वाले पर निगरानी रखने के लिए या आपत्तिजनक पोस्ट से संबंधित यूजर एवं ग्रूप एडमिन को इस संबंध में नोटिस जारी करने के लिए एक मॉनीटरिंग सेल का गठन कर दिया है। बता दें कि पहले भी व्हॉट्सएप ग्रुप के एडमिनों पर कार्रवाई की जा चुकी हैं।

 

Kolar News 3 April 2018

Comments

Be First To Comment....

Page Views

  • Last day : 8796
  • Last 7 days : 47106
  • Last 30 days : 63782
x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2024 Kolar News.