Advertisement
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए मतदान पर रोक की मांग ठुकरा दी है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने नामांकन प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाते हुए सुप्रीम का रुख किया था।
याचिकाकर्ताओं ने चुनाव की इजाजत देने वाले पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के कल के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपकी अपील पर आगे सुनवाई करेंगे लेकिन मतदान की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब कोर्ट की ओर से रोक लगाने से अव्यवस्था ही होगी।
उल्लेखनीय है कि पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए आज मतदान चल रहा है।
Kolar News
|
All Rights Reserved ©2025 Kolar News.
Created By:
Medha Innovation & Development |