त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 16 जून को
आगामी 16 जून को प्रदेश में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम एवं उप चुनाव में श्रमिक अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें, इस उद्देश्य से श्रमायुक्त के.सी. गुप्ता ने निर्देश जारी किये हैं। मतदान 16 जून को प्रात: 8 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक होगा। राज्य के कारखानों के अधिभोगीगण, प्रबंधकों तथा दुकानों एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं के नियोजकों को इन निर्देशों का समुचित पालन करने को कहा गया है।श्रमायुक्त द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि समस्त कारखानों के अधिभोगीगण एवं प्रबंधक निर्वाचन के दिन अपने कामगारों के लिये कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-52 प्रयोग में लाते हुए साप्ताहिक अवकाश घोषित करें। इससे कामगार अपने मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से कर सकेंगे। इसी तरह जो कारखाने सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वे प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के लिये दो-दो घंटे की सुविधा देंगे। अर्थात प्रथम पाली नियमित समय से दो घंटे पूर्व बंद हो जायेगी एवं दूसरी पाली निर्धारित समय से दो घंटे पश्चात प्रारंभ होगी।ऐसे कारखाने, जो निरंतर प्रक्रिया की श्रेणी में आते हैं, उनमें भी श्रमिकों को देय वेतन में किसी प्रकार की क्षति न पहुँचाते हुए उन्हें बारी-बारी से मतदान के लिये समय प्रदान किया जाये। दुकान एवं वाणिज्य संस्थान के कामगारों को मतदान के लिये सुविधा देने की दृष्टि से दुकान, संस्थान को निर्धारित दिन बंद न रखते हुए उसके स्थान पर निर्वाचन के दिन बंद रखकर अवकाश दिया जाये। ऐसी दुकान एवं संस्थान, जिनका बंद दिन निर्धारित नहीं है, वे कामगारों को बारी-बारी से मतदान करने के लिये पर्याप्त समय प्रदान करेंगे।