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भोपाल में लोक परिवहन सेवा के वाहनों यानी बस, टैक्सी, ऑटो आदि में सफर के दौरान किसी महिला या छात्रा से छेड़छाड़ होती है तो ऐसे मामलों में शिकायत के बाद संबंधित वाहन का परमिट निरस्त किया जाएगा।
इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस को संबंधित वाहन तुरंत थाने में खड़ा करवाकर सूचना देनी भी होगी। इसके बाद थाना पुलिस वाहन के परमिट निरस्त करने को लेकर आगे की कार्रवाई करेगी।
डीजीपी ऋषि कुमार शुक्ला ने प्रदेश में छेड़छाड़ की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए इस आशय के निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में यह भी साफ किया है कि छेड़छाड़ वाहन में सवार किसी व्यक्ति द्वारा की गई हो या फिर वाहन के प्रभारी, कंडक्टर या क्लीनर के द्वारा, दोनों ही मामलों में परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाए। डीजीपी ने इसके कुछ अन्य हिदायतें भी दी हैं।
डीजीपी ने निर्देश दिए हैं कि इलाकों के बदमाश और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाए। इसके तहत ऐसे स्थानों का चयन करें, जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हैं या जहां लगने वाले हैं। यही नहीं, उन्हें छेड़छाड़ या अन्य किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि करते हुए तुरंत पकड़ने का निर्देश भी दिए हैं।
डीजीपी ने छेड़छाड़ की घटना का शिकार हुई महिला या छात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी थाना प्रभारियों को दिए हैं। इसके तहत स्कूल या कॉलेज प्रबंधन या फिर थाना स्तर पर उचित कार्रवाई व परामर्श देने को कहा है। ऐसे मामलों में जल्द कार्रवाई के साथ ही आरोपी की जमानत आसानी से न हो पाए यह सुनिश्चित करने के निर्देश लोक अभियोजन को दिए गए हैं।
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