Advertisement
भोपाल की विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी को 10 साल कैद और 7 हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह फैसला विशेष न्यायाधीश सविता दुबे ने सुनाया। अभियोजन अनुसार घटना 15 अप्रैल 2015 की दोपहर 2 बजे बाग सेवनिया झुग्गी बस्ती में हुई थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि 14 वर्षीय नाबालिग लड़की घर वापस नहीं आई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर मामले की जॉच शुरू कर दी। मामले की जॉच चल ही रही थी तभी गुमशुदा लड़की अपने पिता के साथ थाने आ पहुॅंची। उसने पुलिस को बताया कि उसे विनोद कुमार चौधरी नामक युवक बहला फुसलाकर रायसेन घुमाने के बहाने ले गया था। रायसेन में ज्यादा रात हो जाने के कारण वह उसे एक लॉज में ले गया जहॉं उसके साथ दुष्कर्म किया। दूसरे दिन वह उसे भोपाल लेकर आया लेकिन कहीं भी रूकने की व्यवस्था न होने पर वापस छोड़कर चला गया। आरोपी ने उसे धमकी देकर यह बात किसी को न बताने के लिए कहा था। पुलिस ने पीड़ित लड़की के बयानों के आधार पर आरोपी के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत दुष्कर्म, अपहरण और जान से मारने की धमकी के अपराध कायम किया था। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर उक्त सजा का फैसला सुनाया गया।
Kolar News
All Rights Reserved ©2025 Kolar News.
Created By:
![]() |