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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे टिकट में मिलने वाली रियायत खत्म किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा है कि यह सरकार का नीतिगत फैसला है। इसमें कोर्ट दखल नहीं देगा।
वकील एम के बालाकृष्ण ने दाखिल याचिका में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बंद की गई रियायतों की बहाली की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि धारा 32 के तहत इस मामले में कोर्ट आदेश जारी नहीं कर सकता है। सरकार को वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों और बजट का ध्यान रखते हुए फैसला करना है।
कोरोना से पहले भारतीय रेलवे 60 साल या उससे अधिक आयु के पुरुषों को किराए में 40 फीसदी की छूट और 58 साल से अधिक आयु की महिलाओं को 50 फीसदी की छूट देती थी। ये छूट मेल, एक्सप्रेस, शताब्दी, दुरंतो, राजधानी जैसी ट्रेनों में सभी वर्गों के लिए दी जाती थी।
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