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सूरत/अहमदाबाद। मानहानि केस में दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत सेशन कोर्ट से गुरुवार को झटका लगा है। कोर्ट ने इस सजा के खिलाफ दी गई राहुल गांधी की याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
मोदी सरनेम को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान के खिलाफ सूरत पश्चिम के विधायक पुरनेश मोदी ने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद लोकप्रतिनिधित्व कानून के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द हो गई।
इस सजा को लंबित रखने के लिए राहुल गांधी ने कोर्ट में याचिका दी थी जिसपर गुरुवार को कोर्ट का फैसला आया। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अब वह हाई कोर्ट में अपील करेंगे।
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