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NIA ने फुलवारी शरीफ मामले में UAPA के तहत दर्ज किया केस
NIA ने फुलवारी शरीफ मामले में UAPA के तहत दर्ज किया केस

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने बिहार के फुलवारी शरीफ मामले में गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत केस दर्ज किया है। चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से इस मामले के तार जुड़े हैं। एनआईए ने इसकी जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय के काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन की ओर से जारी आदेश के बाद भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है।

 

पीएफआई टेरर मॉड्यूल मामले का खुलासा हाल ही में बिहार पुलिस ने किया है। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनके PFI से संबंध थे। साथ ही भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की उनकी योजना थी। एनआईए ने बुधवार को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित जामिया मारिया निस्वा मदरसा में तलाशी ली और असगर अली नाम के टीचर को गिरफ्तार किया। झारखंड के रिटायर्ड पुलिस अधिकारी मोहम्मद जलालुद्दीन और अतहर परवेज को 13 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से गिरफ्तार किया गया था, जबकि नूरुद्दीन जंगी को तीन दिन बाद उत्तर प्रदेश के आतंकवाद-रोधी दस्ते ने लखनऊ से अरेस्ट किया था। फुलवारी शरीफ मामले में बिहार पुलिस अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बिहार पुलिस की ओर से फुलवारी शरीफ में की गई छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। ऐसे ही एक डाक्यूमेंट का टाइटल था 'विजन 2047 इंडिया', जिसमें इस्लामिक देशों से सहायता प्राप्त भारतीय मुसलमानों की ओर से भारतीय राज्य पर सशस्त्र हमले की बात कही गई है। पुलिस ने पीएफआई के कई पर्चे भी बरामद किए हैं।

Kolar News 23 July 2022

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