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मध्यप्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC आरक्षण के मामले शिवराज सरकार को बड़ी सफलता मिली | इस मामले पर आज सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने OBC वर्ग के साथ चुनाव करने के प्रस्ताव को मन लिया है | मध्यप्रदेश के पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण मिलेगा | वही कोर्ट ने यह भी कहा की आरक्षण किसी स्तिथि में 50 प्रतिसत से (obc,sc/st ) को मिलाकर ज्यादा नहीं होगा | कोर्ट ने कहा एक सप्ताह के अंदर आरक्षण की सूचि जारी कि जाये जिसके बाद अगले एक सप्ताह में चुनाव करने का आदेशदिए है |
वही OBC आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा obc आरक्षण पर आज सत्य की जीत हुई | मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृतव में प्रदेश सरकार ने अपनी बात को माननीय न्यायालय में रखा। उन्होंने न्यायालय का भी धन्यवाद जताया और प्रशंसा करे हुए कहा की ,अब सरकार obc आरक्षण के साथ चुनाव में जाएगी।
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