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राजगढ़। मलावर थाना क्षेत्र में चार माह पहले ग्राम आगर स्थित तालाब में मछली पकड़ने के दौरान पानी में डूबने से 35 वर्षीय युवक की मौत के मामले में पुलिस ने सोमवार को मर्ग जांच के आधार पर ठेकेदार के खिलाफ लापरवाही बरतने पर गैर-इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज किया है।
थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह चौहान के अनुसाार 1 दिसम्बर को ग्राम आगर में सिलावटबड़ली के नजदीक बने तालाब से मछली पकड़ने के दौरान रामचरण (35) पुत्र बापूलाल भील निवासी खेजड़खो की पानी में डूबने से मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू की, जिसमें ज्ञात हुआ कि ठेकदार सीताराम पुत्र गोवर्धन भील निवासी खेजड़खो द्वारा तालाब को असुरक्षित तरीके से खुला छोड़ा गया और आसपास सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए गए, जिससे मछली पकड़ने के दौरान युवक पानी में डूब गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ धारा 304 ए के तहत प्रकरण दर्ज किया।
Kolar News
11 April 2022
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