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इंदौर। इंदौर की जिला अदालत ने करीब ढाई साल पहले एक नौ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म करने वाले आरोपित रविचंद्र (28) निवासी प्रकाश का बगीचा, थाना रावजी बाजार, इंदौर को दोषी ठहराते हुए मरते दम तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। यह फैसला सोमवार को पंचम अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुमन श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाया है।
जिला अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़ित नौ वर्षीय बच्ची मां की मौत के बाद पिता के साथ रहती है। वह 16 नवबंर 2019 को शाम 5 से 6 बजे के बीच अपने पिता के साथ सुलभ कॉम्पलेक्स के पास बैठी हुई थी। वह अकेली टॉयलेट करने अंदर गई, तो आरोपित रविचंद्र अंदर आ गया। यहां उसने बच्ची के कपड़े उतारे और उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। जब दर्द से वह तड़पकर जैसे-तैसे चिल्लाई तो आरोपित उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया।
इसके बाद पीड़ित बच्ची 23 नवंबर 2019 को अपने पिता के साथ चाची के घर रावजी बाजार इलाके में आई थी, जहां उसने अपनी चाची को तोतली जुबान में उसके साथ 16 नवंबर 2019 को हुई घटना के बारे में जानकारी दी। इस पर उसकी चाची ने परिवार के अन्य लोगों को घटना के बारे में बताया। इसके बाद 24 नवंबर को रावजी बाजार थाने पर केस दर्ज कराया। रावजी बाजार थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में प्रकरण दर्ज कर बच्ची का मेडिकल कराया, जिसमें रेप की पुष्टि हुई थी। इसके बाद आरोपित को गिरफ्तार कर विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सुमन श्रीवास्तव ने आरोपित रविचंद्र दुष्कर्म का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
Kolar News
14 March 2022
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