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राज्य शासन के आदेश के अनुक्रम में संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के पेंशनरों को भी शासकीय पेंशनरों के समान महंगाई राहत मिलेगी। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। अब नगरीय निकायों के पेंशनरों को भी एक जनवरी 2019 से छठवें वेतनमान में 154 प्रतिशत की दर से एवं सातवें वेतनमान में 12 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत का लाभ प्राप्त होगा।
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