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मानहानि केस में हाईकोर्ट सख्त: कार्तिकेय चौहान को नोटिस
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Madhya Pradesh High Court ने मानहानि मामले में Kartikeya Singh Chouhan को नोटिस जारी कर दो हफ्तों के भीतर जवाब मांगा है। यह मामला कांग्रेस सांसद Rahul Gandhi से जुड़ा है। न्यायाधीश प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान भोपाल स्थित MP-MLA कोर्ट से मामले के सभी रिकॉर्ड भी तलब किए हैं। कोर्ट ने संकेत दिया कि उपलब्ध दस्तावेजों की समीक्षा के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। अगली सुनवाई 4 मई 2026 को होगी।

 

यह विवाद 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान से जुड़ा है। चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पूर्व मुख्यमंत्री Shivraj Singh Chouhan और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम पनामा पेपर्स से जोड़ते हुए टिप्पणी की थी। हालांकि बाद में उन्होंने शिवराज के संदर्भ में स्पष्टीकरण दिया, लेकिन कार्तिकेय को लेकर कोई स्पष्ट खंडन नहीं किया गया। इसी आधार पर कार्तिकेय सिंह चौहान ने इसे अपनी छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बताते हुए मानहानि का केस दर्ज कराया।

 

मामले की कानूनी प्रक्रिया के तहत 2018 में भोपाल की MP-MLA कोर्ट में शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद फरवरी 2025 में अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किया। तय तारीख पर पेश न होने पर दोबारा समन भेजा गया। इसके बाद अप्रैल 2026 में राहुल गांधी ने समन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। अब हाईकोर्ट द्वारा नोटिस जारी किए जाने से यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है, जिसमें पुराने राजनीतिक बयानों के कानूनी असर पर बहस तेज हो गई है।

 

Priyanshi Chaturvedi 11 April 2026

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