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नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को सजा
5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा

सागर में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। प्रकरण वर्ष 2021 का खुरई देहात थाना क्षेत्र का है। प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष पाक्सो एक्ट 2012 नीलम शुक्ला की कोर्ट में हुई है। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए छेड़छाड़ के आरोपी छोटू उर्फ यूनिस खान और खिलौना उर्फ सरताज खान को दोषी पाते हुए 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। शासन की ओर से प्रकरण में पैरवी प्रभारी उपसंचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की।अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 16 अगस्त 2021 को नाबालिग ने खुरई ग्रामीण थाने में शिकायत की थी। शिकायत में बताया कि 15 अगस्त 2021 की शाम करीब 6.30 बजे वह अपने घर से शौच के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में आरोपी छोटू और खिलौना खान मिले। आरोपियों ने अश्लील बातचीत करते हुए रास्ता रोक लिया। बुरी नियत से दोनों हाथ पकड़े और छेड़छाड़ करने लगे।इसी दौरान मां मौके पर आ गई और चिल्लाई तो आरोपी भाग गए। भागते समय आरोपियों ने धमकी देते हुए कहा कि हमारी बात नहीं मानी तो अब जान से खत्म कर देंगे। मामले में पीड़िता ने परिवार वालों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच पूरी होने पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। कोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से जुड़े साक्ष्य और दस्तावेज पेश किए। कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनते हुए साक्ष्यों को आधार पर आरोपियों को सजा सुनाई है।

Kolar News 10 September 2023

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