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राजगढ़। राजगढ़ पदस्थ द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राघवेन्द्र श्रीवास्तव की कोर्ट ने गुरुवार को पति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया है।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी कर रहे डीपीओ आलोक श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 नवंबर 2019 की अल्सुबह मृतक राजेश पुस्पद के मकान से धुआं उठता देखकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए, जिस पर पता लगा कि लहुलुहान अवस्था में राजेश मकान के बाहर निकला, जिसके सिर पर चोट के निशान थे साथ ही उसके हाथ और पीठ पर जलने के जख्म थे, गंभीर हालत में उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि मृतक राजेश की पत्नी शीला के राहुल के साथ अवैध संबंध थे, जो राजेश को खटकते थे। इसी बात को लेकर मृतक की पत्नी शीला ने प्रेमी राहुल के साथ मिलकर सोत हुए राजेश के सिर पर कोटा स्टोन से प्रहार कर दिया और साक्ष्य छिपाने के नजरिए से गद्दे में आग लगा दी, जिससे कमरे धुंआ भर गया। अचेतन अवस्था में राजेश जैसे ही बाहर निकला तो आरोपितों ने पुनःसिर पर कोटा स्टोन से प्रहार कर दिया,जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ धारा 302, 201 के तहत प्रकरण दर्ज किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपितों को आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया।
Kolar News
20 July 2023
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