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14 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले रेपिस्ट को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट, नर्मदापुरम के न्यायालय आरोपी हेमू कीर को दोषी पाते हुए 363, 366क, 376(3), 376(2), 376(2)(एन), 109, 376(डीए), 17/5घ/6, 506, 5ठ/6 पॉक्सो अधिनियम में 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000/- रुपए अर्थदंड से दंडित किया।जिला अभियोजन अधिकारी राजकुमार नेमा ने बताया कि 14 वर्षीय किशोरी को 3 जनवरी 2022 को रात्रि 12ः00 बजे आरोपी और मुॅह बांधकर उठाकर गाड़ी में बैठाकर पानवर्री में एक कमरे में ले गये। नशीला पदार्थ खिलाकर उसे बांध दिया। फिर आरोपी सुरेश, सूरज, रामकुमार गाड़ी से आएं फिर पीड़िता को गाड़ी में बैठाकर मुॅह बांधकर होरियापीपर अपने घर ले गए। फिर विदिशा विक्की के घर ले गये थे, जहां पीड़िता को बंद कर दिया। आरोपी हेमू सुरेश, सूरज, रामकुमार ने बलात्कार किया। आरोपी राजकुमारी भी विदिशा पहुंची। फिर आरोपी पीड़िता को सलकनपुर ले जाकर आरोपी हेमू ने जबरदस्ती शादी की। फिर पीड़िता को आरोपी विदिशा ले गए। जहां पर पुलिस पहुंच गई और सभी को पुलिस ने पकड़ लिया। हेमंत श्रीवास्तव निरीक्षक ने विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अभियोजन घटना की पुष्टि होने पर आरोपी हेमू कीर को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3000/- रूपये pके अर्थदण्ड से दण्डित किया शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक लखन सिंह भवेदी द्वारा सशक्त पैरवी की गई।
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