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सिवनी मालवा तहसील में आने वाले ग्राम बराखड़ में विगत दिवस डीएपी के नाम पर नकली खाद बेचने का मामला सामने आया था। पूरे मामले में कृषि विभाग ने पंचनामा बना खाद से भरी दुकान को सील कियाथा। उसे जिला मुख्यालय से आई कृषि विभाग की टीम ने खुलवाया। खादों के सैंपल लिए, उसे जांच के लिए भेजा जाएगा।जांच में पाया गया है कि जो खाद लेकर आए हैं, उनके पास किसी तरह का कोई लाइसेंस नहीं है। किसानों को भ्रमित कर खाद बेचने की तैयारी थी। एसडीओ राजीव यादव ने कहा कि क्षेत्र के किसान लाइसेंस धारी लोगों से ही बीज या खाद खरीदें। कोई बिना लाइसेंस के खाद-बीज बेचता है तो इसकी सूचना तत्काल ब्लॉक ऑफिस में दें।उसके बाद कृषि विभाग नर्मदापुरम कृषि अधिनियम की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने के लिए थाने में आवेदन प्रस्तुत किया। कृषि अधिकारी राजीव यादव ने बताया कि पूरे मामले में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, उसमें राजस्थान के रहने वाले कुछ लोग नकली खाद सिवनी मालवा के कई ग्रामों में बिना लाइसेंस बेचने की फिराक में थे। जांच के बाद इन लोगों के ऊपर कृषि विभाग अधिनियम की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। वहीं खाद के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं, उसकी रिपोर्ट आने के बाद धाराओं में इजाफा किया जाएगा।
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